ONLINE PF WITHDRAW KAISE KARE || ऑनलाईन पीएफ कैसे निकालें?

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                                                                                                                     By  Tanmay Rajput

ONLINE PF WITHDRAW KAISE KARE || ऑनलाईन पीएफ कैसे निकालें?

EPFO ने मई 2017 से पीएफ निकासी को और सरल एवं आसान बनाने के लिए ONLINE PF WITHDRAW की सुविधा शुरू कर दी है| इसके तहत ऑनलाइन फॉर्म भरकर PF की रकम आसानी से निकाली जा सकती है| इसके पहले ईपीएफओ ने AADHAAR BASED “COMPOSIT CLAIM FORM” जारी किया था| जिसके तहत एंप्लायर के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती | और अब ऑनलाइन पीएफ WITHDRAW की सुविधा के जरिए आवेदनकर्ता अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने पीएफ की राशि आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर सकते हैं|

यह पीएफ निकासी के लिए EPFO की तरफ से उठाया गया बहुत बड़ा कदम है, जो कि देश में EPF के 5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों के लिए एक अच्छी सुविधा है| तो चलिए आज इस ब्लॉग में जानते हैं की “ऑनलाईन पीएफ कैसे निकालें?”

ELIGIBILITY FOR ONLINE PF WITHDRAW

  • यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिये|
  • केवाईसी (KYC) APPROVE होना चाहिये|
  • KYC में AADHAAR,PAN और बैंक DETAIL लिंक होना जरूरी है|
  • AADHAAR में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर सक्रिय होना चाहिये|
  • FINAL PF WITHDRAW की स्थिति में SERVICE HISTORY में DATE OF EXIT दर्ज होना चाहिये|

ONLINE PF WITHDRAW KAISE KARE?

  1.  UAN PORTAL में LOG IN करें|
  2.  “ONLINE SERVICE” में “CLAIM FORM 31,19,10C&10D” ऑप्शन को SELECT करें|
  3.  अगले पेज में आपकी जानकारी दर्शायी जायेगी|उसके नीचे I want to apply for में CLAIM   FORM SELECT करें|
  4.  सभी जानकारी भरने के बाद I AGREE पर √ लगाकर “Get aadhaar otp” पर CLICK करें|
  5.  आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक OTP आयेगा| उसे दर्ज कर सबमिट कर दें|
  6.  अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है|आप चाहें तो इसकी स्टेटस “TRACK CLAIM STATUS”   में चेक कर सकते हैं|

ऑनलाइन एडवांस पीएफ कैसे निकाले?

ONLINE ADVANCE PF KAISE NIKALE?
दोस्तों, एडवांस पीएफ का मतलब है कि यदि आप नौकरी करते हुए अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पीएफ रकम में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपनी जरूरत पूरा करें| जिसे आप ऑनलाइन फॉर्म 31 भरकर अपने PF AMOUNT में से एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं| तो चलिए जानते हैं कि आपको ऑनलाइन एडवांस पीएफ के लिए आवेदन कैसे करना है?

1. सबसे पहले यूएएन मेंबर पोर्टल पर अपना UAN NUMBER,PASSWORD और CAPTCHA CODE से लॉगिन कर लें|

                                                    UAN-MEMBER-PORTAL

2. लॉगइन कर लेने के बाद होम पेज पर “Online Services” वाले menu में से “CLAIM (FORM-31,19,10C&10D)” सिलेक्ट कर लें|

                                ONLINE SERVICES-ONE MEMBER-ONE EPF ACCOUNT

3. अगले पेज में आपके बैंक खाता की आखिरी चार अंक दर्ज कर “Verify” बटन पर क्लिक करें|

ONLINE PF CLAIM-VERIFY 4 DIGIT BANK


4. जिसके बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहां पर आपको “Yes” बटन पर क्लिक कर देना है|
ONLINE PF CLAIM-WARNING

5.नीचे “Procced For Online Claim” बटन पर क्लिक कर दें|

6. अगले पेज में आपको “I want to apply for” मैं “Form 31” सिलेक्ट करना है|

ONLINE PF CLAIM-SELECT CLAIM OPTION

7. इसके पश्चात आपको कुछ जानकारियां भरनी है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं:-

ONLINE CLAIM FORM 31

  जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है/*Purpose for which advance is required– यहां      पर आपको dropdown-menu मै से वह कारण चुनना है जिस कारण आप अपने पीएफ खाते से अग्रिम राशि निकालना चाहते हैं

  आवश्यक अग्रिम की राशि (रु में)/Amount of Advance required (in Rs-यहां पर आपको वह राशि लिखनी है जो आपको आवश्यकता है अर्थात जो राशि आप एडवांस के तौर पर अपने पीएफ खाते से निकालना चाहते हैं|

Employee Address*- यहां पर आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है

 Upload Scanned copy of cheque/passbook– यहां पर आपको अपने चेक बुक अथवा पासबुककी पहले पेज की फोटो खींचकर अपलोड करना है| जिसमें आपकी NAME,BANK ACCOUNT NUMBER तथा IFSC CODE साफ नजर आना चाहिए| और आपके खींची हुई फोटो की साइज 100KB से 500KB के बीच होना        चाहिए| ना ही 100kb से कम हो और ना ही 500KB से अधिक की साइज हो| इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी यह पोस्ट पढ़ें

8. इतना सब जानकारी भर देने के बाद आपकी फॉर्म READY हो जाएगी| अब आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर सही का निशान लगा देना है और “Get Adhaar OTP” पर क्लिक कर देना है|

ONLINE PF CLAIM-GET AADHAAR OTP

9. जिसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको “Enter         OTP” वाले खाली बॉक्स में enter कर देना है और “Validate OTP and Submitt Claim Form” पर क्लिक कर देना है|


ONLINE PF CLAIM-ENTER AADHAAR OTP


10. इसके बाद आपकी फॉर्म 31 ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी और एक पॉप अप में आपको इसकी Reciept भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा|
यह भी पढ़ें 


ऑनलाइन FULL & FINAL PF कैसे निकाले?

ONLINE FULL & FINAL PF KAISE NIKALE?
 दोस्तों, फुल एंड फाइनल PF निकालने के लिए दो फॉर्म भरने पड़ते हैं, जिससे आपकी पीएफ और पेंशन
दोनों की पैसा आ जाए| पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के लिए फॉर्म 10c भरा जाता है| और यह       दोनों फॉर्म ऑनलाइन तभी भर सकते हैं जब आपकी “Service History” में नौकरी छोड़ने की तारीख  अपडेट हो और KYC में बैंक, पैन तथा आधार कार्ड अप्रूव तथा वेरीफाई हो| यदि यहां सब OK हैं, तो आप को किस तरह ऑनलाइन फॉर्म 19 और 10c भरना है चलिए जानते हैं-

फॉर्म 19 ऑनलाइन कैसे भरें?

FORM 19 ONLINE KAISE BHARE?

  1. सबसे पहले यूएएन मेंबर पोर्टल पर अपने यूएएन नंबर तथा पासवर्ड से लॉगिन कर लें|
  2. लॉगइन कर लेने के बाद “Online Services” वाले menu में से “CLAIM (FORM-31,19,10C&10D)” सिलेक्ट करें|
  3. अगले पेज में आपको आपकी बैंक खाता की आखरी चार अंक दर्ज कर “Verify” बटन पर क्लिक कर दें|
  4. जिसके बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहां पर आपको “Yes” बटन पर क्लिक कर देना है|
  5. उसके बाद “Procced For Online Claim” वाले बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आप online claim वाले पेज पर आ जाएंगे|
  6. यहां पर आपकी डिटेल Show हो जाएगी और नीचे ऑप्शन “I want apply for” पर आपको सबसे पहले”Form 19 ” सिलेक्ट कर लेना है|
  7. इसके बाद आपको इस फॉर्म में कुछ जानकारियां भरनी है जिसे स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं:-
 
                                                        ONLINE PF CLAIM FORM-19

  1. Upload Form-15G- यदि आपकी नौकरी 5 वर्ष से कम है और आपकी पीएफ रकम 50,000 से अधिक है, तो ऐसे मामले में आपको फॉर्म 15g भरना जरूरी है| नहीं तो आपके पीएफ में से 10% से लेकर 34% तक की टैक्स कट सकती है| Form 15g कैसे भरते हैं? और PDF में कन्वर्ट करके कैसे अपलोड करते हैं? जानने के लिए हमारी यह पोस्ट पढ़ें-पीएफ निकालते वक्त ऑनलाइन भरें फॉर्म 15g-form 15g online kaise bhare {और यदि आपकी नौकरी 5 साल से अधिक है अथवा 50000 से कम पीएफ रकम है, तो आपको यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है|}
  2. Employee Address*– यहां पर आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है
  3. Upload Scanned copy of cheque/passbook- यहां पर आपको अपने चेक बुक अथवा पासबुक की पहले पेज की फोटो खींचकर Upload करना है| जिसमें आपकी नाम, बैंक खाता नंबर तथा आईएफएससी कोड साफ नजर आना चाहिए, और आपके खींची हुई फोटो की साइज 100 केबी से 500 केबी के बीच होना चाहिए| ना ही 100kb से कम हो और ना ही 500kb से अधिक की SIZE हो| 
  4. इतना सब जानकारी भर देने के बाद आपकी फॉर्म READY हो जाएगी| अब आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर सही का निशान लगा देना है और “Get Adhaar OTP” पर क्लिक कर देना है|
  5. जिसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको “Enter OTP” वाले खाली बॉक्स में enter कर देना है और “Validate OTP and Submitt Claim Form” पर क्लिक कर देना है|
  6. इसके बाद आपकी फॉर्म 19 ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी और एक पॉप अप में आपको इसकी रिसीव भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा|क्योंकि हमने PF के लिए फॉर्म 19 भर लिया है, अब हमको पेंशन की रकम निकालने के लिए फॉर्म 10c भरना है|

फॉर्म 10c ऑनलाइन कैसे भरें?

FORM 10C ONLINE KAISE BHARE?

  1. सबसे पहले यूएएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें| 
  2. ऑनलाइन सर्विसेज में से “CLAIM (FORM-31,19,10C&10D)” सिलेक्ट करें|
  3. अगले पेज में आपको आपकी बैंक खाता की आखरी चार अंक दर्ज कर “Verify” बटन पर क्लिक कर दें|
  4. जिसके बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहां पर आपको “Yes” बटन पर क्लिक कर देना है, और नीचे “Procced For Online Claim” पर क्लिक कर दें|
      5.अगले पेज में आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पेज में आ जाएंगे 
यहां पर आपको “I want to apply               for” वाले ऑप्शन में से “Form 10c” सिलेक्ट करना है|


                                                 ONLINE PF CLAIM FORM-10C


  1. यहां पर Employee Address मैं आपकी एड्रेस दर्ज कर लेनी है|
  2. Upload Scanned opy of cheque/passbookd* मैं आपको अपने पासबुक की पहले पेज की अथवा चेक की फोटो खींचकर अपलोड करनी है|
  3. नीचे बॉक्स में क्लिक कर सही का निशान लगा देना है और नीचे “Get Adhaar OTP” पर क्लिक कर देना है|
  4. आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे “Enter OTP” वाले खाली बॉक्स में दर्ज कर देना है|
  • ओटीपी दर्ज कर लेने के बाद “Validate OTP and submitt claim form” पर क्लिक कर देना है| जिसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 10c सबमिट हो जाएगी और पॉपअप विंडो में इसकी रिसीव डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा| 

तो दोस्तों इस तरह आप फुल एंड फाइनल पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 19 और 10c भर सकते हैं| और एडवांस पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 31 भर सकते हैं|

MAI ONLINE PF WITHDRAW CLAIM NAHI KAR PA RAHA HUN…KYO?

मैं ऑनलाईन पीएफ क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ….क्यों?
दोस्तों कई सारे लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो इसके कुछ खास वजह भी है वैसे यह सुविधा अभी अभी शुरू की गई है इस वजह से कुछ सिस्टम तकनीकी खराबी या फिर गड़बड़ी की वजह से भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए अगर यदि कोई ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ इस तरह के ERROR देखने को मिलते हैं


1.aadhaar is not authenticate,please visit your nearest epfo branch.

यदि आपको इस तरह का error शो हो रहा है तो आप नजदीकी किसी आधार केंद्र में जाकर अपना आधार authenticate करवा सकते हैं और कुछ दिनों बाद यह error आपको show नहीं होगा|

2.aadhaar is not verified.

यदि आपको इस तरह का error show हो रहा है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपना आधार नंबर वेरिफ़ाई कर लीजिए|

https://resident.uidai.gov.in/aadhaarverification


3.please update your latest bank details.

कई बार यह सिस्टम के गलती की वजह से हो जाता है आपने अपना बैंक डिटेल aprove करवा लिया है फिर भी इस तरह का error देखने को मिल सकता है इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है यह कुछ दिनों बाद अपने आप हट जाता है|

4.KYC are not completed.


यदि आपने आवश्यक केवाईसी जैसे कि आधार पैन एवं बैंक डिटेल अप्रूव नहीं करवाया है तो इस तरह का error शो करेगा इसके लिए आप जरूरी केवाईसी approve करवा लीजिए|


                                             
                                             Just Contact Here 

                                      Name : Tanmay Pratap Singh 👨
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